आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) सीएसआईआर सीएसआईओ में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की
शिकायतों पर विचार के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम एवं नियम, 2013 के निर्देशों के अनुपालन में,
इस संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति
(आईसीसी) का विधिवत् गठन किया गया
है। इस समिति की तत्कालीन अध्यक्षा/सदस्यों के स्थानांतरण इत्यादि के कारण आंतरिक शिकायत समिति का 13 अक्तूबर, 2020 को पुनर्गठन किया गया। इस संबंध में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम एवं नियम, 2013 एवं तत्संबंधी नियम
पुस्तिका तथा आंतरिक शिकायत समिति के गठन संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं :
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण | 1. | कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम एवं नियम, 2013 | डाउनलोड (4382KB) अंग्रेजी |
2. | कार्यस्थल पर महिलाओं के
यौन उत्पीड़न संबंधी हैंडबुक | डाउनलोड(3305KB) अंग्रेजी | 3. | आंतरिक शिकायत समिति - संपर्क विवरण सहित | |
4. | आईसीसी पॉश टूलकिट | |
5. | कर्मचारियों के आचरण के लिए आईसीसी के नियम और सावधानियां (सीएसआईआर-सीएसआईओ) | |
6. | अनुपालन स्वीकृति | |
6. | SHe-Box पोर्टल के लिए नोडल अधिकारी का नामांकन | |
6. | भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणाम | |
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